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    आरटीआई

    1. आरटीआई अधिनियम के तहत अपेक्षित शुल्क का भुगतान कैसे करें। 2005.

    उत्तर: आवश्यक फोटोकॉपी अपेक्षित शुल्क जमा करने के बाद ही प्रदान की जा सकती है, इसलिए आवेदक लेखा अधिकारी, केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) दिल्ली के पक्ष में नकद/डीडी या बैंकर्स चेक या आईपीओ के रूप में जमा कर सकते हैं। .

    2. क्या कोई पीआईओ किसी आवेदक से नागरिकता का प्रमाण मांग सकता है?

    उत्तर: आमतौर पर आवेदन के साथ नागरिकता का कोई सबूत जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है और न ही पीआईओ से सबूत मांगने की अपेक्षा की जाती है। हालाँकि, कुछ असाधारण परिस्थितियों में, एक पीआईओ सबूत मांग सकता है, उदाहरण के लिए, यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि आवेदन किसी नागरिक द्वारा दायर नहीं किया गया है या यदि कोई संदेह है कि आवेदक भारतीय नागरिक है या नहीं।

    3. क्या आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए कोई शब्द सीमा है? एक आवेदक एक आरटीआई आवेदन में कितने प्रश्न उठा सकता है?

    उत्तर: आरटीआई अधिनियम किसी एक आवेदन में पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या या किसी आवेदन को शब्दों की संख्या तक सीमित करने की कोई सीमा निर्धारित नहीं करता है। हालाँकि, कई सार्वजनिक प्राधिकरणों में फैले कई मुद्दों को कवर करने वाला एक बहुत लंबा आवेदन यह आभास देता है कि आवेदक गंभीर नहीं है और उसका इरादा सार्वजनिक प्राधिकरण को परेशान करना है।

    इसलिए, एक आवेदक को कई सार्वजनिक प्राधिकरणों से संबंधित अनुरोधों की एक श्रृंखला को एक आवेदन में बंडल करने से बचना चाहिए। उन्हें अधिमानतः अलग-अलग आवेदनों के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और तदनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।